'रज़ाकार - साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद' : 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में : #Razakar – Silent Genocide of Hyderabad at the 55th International Film Festival of India

इतिहास ने वैश्विक मंच पर छाप छोड़ी: 'रज़ाकार - साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद' के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए नामांकित " यटा सत्यनारायण"   55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। प्रसिद्ध निर्देशक यटा सत्यनारायण को उनकी पहली फिल्म 'रज़ाकार - साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद' के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए नामांकित किया गया है। फिल्म की कहानी और महत्व 'रज़ाकार - साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद' भारतीय इतिहास के एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण अध्याय पर आधारित है। फिल्म ने हैदराबाद के विभाजन और उसके दौरान हुई हिंसाओं को सजीव रूप से चित्रित किया है। सत्यनारायण ने अपनी उत्कृष्ट निर्देशन क्षमता के जरिए इस ऐतिहासिक घटना को एक वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। यटा सत्यनारायण की प्रतिक्रिया नामांकन पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए यटा सत्यनारायण ने कहा, "यह मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए गर्व का क्षण है। 'रज़ाकार' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हमारी ऐतिहासिक सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का एक प्रयास है। मुझे ख

News

Azam Khan ने पत्नी और बेटे संग कोर्ट में किया सरेंडर, दाखिल की जमानत याचिका

बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में आरोपी बनाए गए रामपुर से सपा के सांसद आजम खान, उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। इन तीनों ने कोर्ट द्वारा जारी कुर्की के आदेश के बाद यह सरेंडर किया है और साथ ही जमानत के लिए याचिका भी दायर कर दी है। बेटे के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले तो अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी थी और उसके बाद एजीडे कोर्ट ने इसी मामले में तीनों के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी कर दिए। जानकारी के अनुसार MP MLA स्पेशल कोर्ट ने मामले में मंगलवार को ही कुर्की के आदेश जारी किए थे जिसके बाद आजम खान को सरेंडर करना पड़ा।
बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में नामजद किया था और यह मामला पिछले साल दर्ज करवाया था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने धारा 82 के तहत मुनादी के आदेश दिए थे और मुनादी भी पिटवाई लेकिन जब वो हाजिर नहीं हुए तो एक बार फिर कुर्की के नोटिस जारी किए गए।
कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है वहीं आजम खान ने इस मामले में जमानत के लिए याचिका भी लगा दी है।

Comments