चिन्मस्तिका देवी: Devi Chhinnamasta

  चिन्मस्तिका देवी का स्वरूप चिन्मस्तिका देवी का स्वरूप अद्भुत और असामान्य है। उनके इस अद्वितीय रूप का गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व है। मस्तक का स्वयं बलिदान: देवी ने अपने ही मस्तक को काटकर उसे हाथ में थाम रखा है। उनके गले से तीन धाराओं में रक्त प्रवाहित हो रहा है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। तीन रक्त की धाराएँ: पहली धारा देवी के मुख में जा रही है। अन्य दो धाराएँ उनके दोनों सहायकों या दासियों के मुख में जा रही हैं, जो तृप्ति और भक्ति का प्रतीक हैं। कमल पर खड़े रहना: देवी एक विशाल कमल के फूल पर खड़ी हैं, जो ब्रह्मांडीय चेतना और शुद्धता का प्रतीक है। शिव पर खड़े रहना: देवी अपने चरणों से भगवान शिव के शरीर पर खड़ी हैं, जो जड़ता (passivity) और शक्ति (energy) के सामंजस्य को दर्शाता है। आभूषण और माला: उनके गले में नरमुंडों की माला और शरीर पर साधारण आभूषण हैं, जो जीवन की क्षणभंगुरता और मृत्यु की अपरिहार्यता को दर्शाते हैं। दासी रूप में संगिनी: उनके दोनों ओर उनकी सहायक दासियाँ हैं, जो उनके दिव्य बल और शक्ति में सहयोगी हैं। पौराणिक कथा और महत्व चिन्मस्तिका देवी के इस र...

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Azam Khan ने पत्नी और बेटे संग कोर्ट में किया सरेंडर, दाखिल की जमानत याचिका

बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में आरोपी बनाए गए रामपुर से सपा के सांसद आजम खान, उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। इन तीनों ने कोर्ट द्वारा जारी कुर्की के आदेश के बाद यह सरेंडर किया है और साथ ही जमानत के लिए याचिका भी दायर कर दी है। बेटे के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले तो अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी थी और उसके बाद एजीडे कोर्ट ने इसी मामले में तीनों के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी कर दिए। जानकारी के अनुसार MP MLA स्पेशल कोर्ट ने मामले में मंगलवार को ही कुर्की के आदेश जारी किए थे जिसके बाद आजम खान को सरेंडर करना पड़ा।
बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में नामजद किया था और यह मामला पिछले साल दर्ज करवाया था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने धारा 82 के तहत मुनादी के आदेश दिए थे और मुनादी भी पिटवाई लेकिन जब वो हाजिर नहीं हुए तो एक बार फिर कुर्की के नोटिस जारी किए गए।
कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है वहीं आजम खान ने इस मामले में जमानत के लिए याचिका भी लगा दी है।

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